GST की नई दरें कल से लागू, सामान सस्ते होंगे:पनीर, घी, साबुन, क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में मिलेगा

दो मुख्य स्लैब 5% और 18% के साथ लागू

GST कल, 22 सितंबर से, जरूरत के सामानों पर केवल 5% या 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सरकार ने ऐसा किया है ताकि टैक्स प्रणाली को आसान बनाया जा सके। दैनिक आवश्यकताओं जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC और कार भी महंगी हो जाएगी। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी सूचना दी। इस बदलाव से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी नौ प्रश्नों के उत्तरों में दी गई है..।

प्रश्न 1: GST की दरें क्या बदल गई हैं?

उत्तर: 3 सितंबर को सरकार ने घोषणा की कि GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को दो कर दिया गया है। अब स्लैब सिर्फ 5% और 18% होगा।

उत्तर: इस बदलाव से साबुन-शैंपू, खाना-पीना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वाहन सस्ता हो जाएंगे। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले १८% टैक्स को भी ० कर दिया गया है। यानी, लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त..।

  • सीमेंट पर टैक्स 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत बढ़ा, इससे घर बनाने या मरम्मत करने के खर्च कम होंगे।
  • AC और टीवी पर टैक्स 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कम हो गया है। इससे ये सस्ता हो जाएगा।
  • 33 जरूरी दवाओं, विशेष रूप से कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब टैक्स नहीं लगता।
  • 350cc तक की मोटरसाइकिलों और छोटी कारों पर 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा।
  • GST का मूल्य 100 से भाग कर 18 होता है।
  • ₹118 ₹100 से ₹18 मिलाकर कुल कीमत
  • बदलाव के बाद: GST में 5% की वृद्धि
  • ₹100 x 5% = ₹5 GST
  • ₹105 कुल ₹100 मिलाकर ₹5 है।

लाभ: अब बोतल 105 रुपए में मिलेगी, जो पहले 118 रुपए में थी। यानी, 13 रुपये का लाभ मिलेगा।

सामान पहले अब अंतर
पनीर, रोटी, पराठा5%0%5%
घी, मक्खन12%5%7%
नूडल्स, पास्ता12%5%7%
चीनी, सिरप, टॉफी, कैंडी12%5%7%
बिना फ्लेवर का पैकेज्ड मिनरल वॉटर18%5%13%

मारुति सुजुकी -2025

कारेंपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
अर्टिगा₹9.12 लाख₹8.80 लाख₹32,000/-
डिजायर₹6.84 लाख₹6.26 लाख₹58,000/-
वेगनआर₹5.79 लाख₹5.29 लाख₹50,000/-
फ्रॉन्क्स₹7.59 लाख₹6.94 लाख₹65,000/-
बलेनो₹9.46 लाख₹8.65 लाख₹81,000/-

उत्तर: सरकार ने कहा कि ये सामान नए दरों पर ही मिलेंगे, भले ही पुराने स्टॉक पर MRP अधिक हो। ग्राहकों को कम GST दरों का लाभ मिलेगा।

  • वहीं, 12 और 13 सितंबर को दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने कहा कि दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की MRP को अपडेट करना होगा।
  • GST बदलाव के बाद, डीलर, रिटेलर, राज्य ड्रग कंट्रोलर और सरकार को रिवाइज प्राइस लिस्ट देना होगा ताकि ग्राहकों को दिखाया जा सके।

उत्तर: अगर दुकानदार ग्राहकों को प्राइस कट का लाभ नहीं देता तो शिकायत कर सकते हैं। दुकानदारों को जुर्माना या जेल भी हो सकता है अगर वे दोषी हैं।

  • आप National Customer Helpline (1800-11-4000) पर शिकायत कर सकते हैं।
  • GST हेल्पलाइन (CBIC) 1800-1200-232 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
  • आप नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं।
  • वेबसाइट पर शिकायत में बिल की एक प्रति, दुकानदार का नाम और पता शामिल होना चाहिए।

जवाब: हां, सरकार ने जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है। 22 सितंबर के बाद रिन्युअल प्रीमियम भरने पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। प्रीमियम की कमी को समझने के लिए एक उदाहरण देखें।

मान लीजिए कि एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 50 हजार रुपये का प्रीमियम है:

  • मूल प्रीमियम: पच्चीस हजार
  • 18% GST सहित प्रीमियम: ₹59,000/-
  • % GST के साथ अतिरिक्त शुल्क: 50,000/-
  • लाभ: 9000/- रुपये
  • नोट्स: ये आंकड़े केवल उदाहरण हैं। Real रेट अलग हो सकता है।

उत्तर: वास्तव में, शौक और विलासिता की चीजों के लिए 40% का एक नया क्षेत्र बनाया गया है। पान मसाला और तम्बाकू इसमें शामिल हैं।

इनके अलावा, कुछ कार और बाइक्स 40% टैक्स से छूट पाएंगे। इसके बावजूद, ये गाड़ियां बहुत महंगी नहीं होंगी। उन्हें पहले 28% GST के साथ 17% तक सेस लगाया गया था। यानी, कुल टैक्स 45% था, लेकिन अब 40% है।

  • 1200 सीसी या 4 मीटर से अधिक लंबी पेट्रोल गाड़ी पर 40% टैक्स लगेगा।
  • 1500 सीसी या 4 मीटर से अधिक लंबी डीजल गाड़ी पर 40% टैक्स लगेगा।
  • टैक्स भी 350 सीसी से अधिक मोटरसाइकिलों पर लागू होगा।
सामानपहले अब अंतर
पान मसाला, तम्बाकू प्रोडक्ट्स, सिगरेट, प्रीमियम शराब28%40%12%
एडिशनल शुगर ड्रिंक्स28%40%12%
एयरक्राफ्ट, यॉट28%40%12%
रिवॉल्वर, पिस्तौल28%40%12%
कोयला5%18%18%

जवाब: GST 2.0 से लगभग 90% सामानों की कीमतें बदल गई हैं, लेकिन GST दरों में कुछ सामान नहीं बदले हैं।

  • 0% स्लैब में ताजा फल-सब्जियां, दूध, खुला आटा, ब्रेड, रोटी और पराठा होते हैं। ये पहले से ही जीरो रेटेड रहे हैं।
  • 5% स्लैब: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) जैसे इलेक्ट्रिक कारें GST इन पर पहले 5% था और अब भी 5% रहेगा।
  • 3% स्लैब: सोना, चांदी, हीरा और महंगे पत्थर GST पहले ३% था, अब भी ३% है। ये एक विशिष्ट स्लैब है।
  • 18 प्रतिशत स्लैब: पहले 18 प्रतिशत में थे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और लैपटॉप।
  • जब तक कंपनसेशन लोन चुका नहीं जाएगा, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद 28% अतिरिक्त कंपनसेशन सेस पर रहेंगे। बाद में 40% में बदल जाएगा।

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सवाल 8: क्या फ्लाइट, होटल और सिनेमा टिकट भी सस्ता होंगे?

उत्तर: होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत सेवाओं पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही 100 रुपये से अधिक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12 प्रतिशत था। 100 रुपये से अधिक की टिकटों पर 18 प्रतिशत GST लगेगा।

  • होटल के कमरे, जिनका किराया 1000 रुपये से कम है, टैक्स से मुक्त रहेंगे।
  • ₹1000 से ₹7500 के होटल कमरे पर GST को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • 7,500 रुपये से अधिक के किराये वाले प्रीमियम होटल्स पर 18% GST लगेगा।

मान लो, होटल में एक रूम 5000 रुपये का है। उस पर पहले 12% GST लगता था। कैलकुलेशन लगभग इस प्रकार होगा:

22 सितंबर के पहले जीएसटी का मूल्य ₹5000 × 12% = ₹600

  • ₹5600 मिलाकर ₹5000 की मूल्य
  • 22 सितंबर को:
    GST = ₹5000 × 25% = ₹250
  • ₹5250 मिलाकर ₹5000 की मूल्य

खर्च: ₹ 350; ₹5250 में पहले 5600 रुपए में होटल रूम मिलेगा।

वहीं बिजनेस क्लास का किराया महंगा होगा और इकोनॉमी क्लास का सस्ता होगा। First Class में कोई बदलाव नहीं होगा। इकोनॉमी क्लास पहले 12% जीएसटी का अनुमान लगाता था। इसे 5 प्रतिशत कर दिया गया है। GST को 12% से 18% कर दिया गया है।

उत्तर: सरकार का दावा है कि GST 2.0 से लोगों को राहत मिलेगी, व्यवसाय करना आसान होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।

  • 17 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित ‘नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स’ कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।
  • चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि लोगों को अधिक खरीदारी की शक्ति मिलेगी, जिससे डिमांड-प्रोडक्शन का चक्र जारी रहेगा। GDP ग्रोथ वृद्धि होगी।
  • इकोनॉमिस्ट और एलारा कैपिटल की EVP गरीमा कपूर ने कहा कि ये रिफॉर्म्स कंजम्प्शन डिमांड को 1% से 1.2 प्रतिशत तक बढ़ा देंगे, जिससे अगले चार से छह क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा।

क्या पुरानी खरीद-बिक्री पर GST की नवीनतम दर लागू होगी?

  • नहीं, अगर आपूर्ति, भुगतान और बिल सब कुछ नए नियम लागू होने से पहले हुआ है, तो पुरानी दर मान्य होगी।
    Media Information Bureau
  • लेकिन 22 सितंबर के बाद बिल या भुगतान किया गया है, तो नई दर लागू हो सकती है।

क्या सभी राज्यों में मूल्य कम होंगे?

  • राज्य-स्तरीय GST (SGST) और स्थानीय टैक्सों और ट्रेड मार्जिनों के कारण विभिन्न राज्यों में कीमतों में कमी अलग-अलग हो सकती है।

क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन परठ कीमतें एक-साथ बदल जाएंगी?

  • संभवतः हाँ, क्योंकि विक्रेताओं और उत्पादकों को नए दरों के अनुसार सभी खरीददारी और भुगतान बदलने की जरूरत होगी। पहले से ही कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बदलाव कर रहे हैं।

क्या कीमतें तुरंत गिर जाएंगी?

  • जब नया स्टॉक आ जाएगा, कुछ उत्पादों, जैसे छोटे पैक साबुन-शैम्पू, तुरंत बदल जाएगा। जब पुराने स्टॉक खत्म हो जाएगा और नई दर के अनुसार पुनः प्राइस टैग लग जाएगा, तो कुछ वस्तुओं पर समय लगेगा।

क्या ये बदलाव सिर्फ केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा किए गए हैं?

  • GST Council (जिसमें राज्य मंत्री भी शामिल हैं) ने ये बदलाव किए हैं। इसलिए ये परिवर्तन हर राज्य में लागू होंगे। लेकिन राज्य सरकारें स्थानीय कर और व्यापार नीति में कुछ बदलाव कर सकती हैं, अगर ऐसा है।

निष्कर्ष

“GST 2.0” की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो आम लोगों को राहत देंगे क्योंकि कई उपभोक्ता वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी होगी। लेकिन सुविधाओं और अपमानजनक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ेगा। पुराने स्टॉक की बिक्री पर नई दर लागू होगी, जो भुगतान, भुगतान और उपलब्धता की तिथियों पर निर्भर करेगी। इस बदलाव से सरकार चाहती है कि टैक्स प्रणाली को सरल बनाया जाए, उपभोक्ता अधिक पारदर्शी हों, और घरेलू खपत बढ़े।

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